कैशलेस चिकित्सा

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च शिक्षकों / शिक्षामित्रों / अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू किये जाने के संबंध में।

प्रेषक,

सेवा में,

सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद,

प्रयागराज |

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।  7-12-2022

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विषय- पत्रॉक :- बे०शि०प० / 27624-777 / 2022–23 दिनॉक- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च शिक्षकों / शिक्षामित्रों / अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू किये जाने के संबंध में। महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षामित्रों / अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू किये जाने के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रम से कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेतु ई-निविदा के आधार पर निम्न फर्मों द्वारा सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध करायी जायेगी। 1- न्यू इंडिया एस्युरेन्स लि०क०, लखनऊ। 2- यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ। 3- द ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ। कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मुख्य बिन्दु निम्नवत है- 1. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा पूरे परिवार के लिए है जिसके अन्तर्गत पति-पत्नी, आश्रित दो बच्चें एवं आश्रित माता-पिता सम्मिलित होंगे, जो इच्छुक शिक्षक / शिक्षेणेत्तर कर्मचारियों द्वारा चयनित बीमा पॉलिसी पर निर्भर होगा। 2. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत समस्त प्रकार की बीमारी के इलाज की सुविधा पॉलिसी लेने के प्रथम दिन से लागू होगी। 3. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए किसी भी चिकित्सीय जांच की आवश्यकता नहीं होगी। 4. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त सुविधाएं पॉलिसी प्रारम्भ होने के दिनांक से अनुमन्य होगी। 5. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत मातृत्व चिकित्सा की सुविधा पहले दिन से अनुमन्य होगी, जो अन्य किसी भी बीमा पॉलिसी में अनुमन्य नही है। 6. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत सेवारत कर्मचारी की अधिकतम आयु 62 वर्ष एवं •आश्रित माता पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी । आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी में 70 वर्ष से अधिक नहीं है। 7. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अन्तर्गत सभी बीमा धारकों को कैशलेश कार्ड दिये जायेंगे जिसे उ0प्र0 एवं भारत के किसी भी नेटवर्क अस्पताल में कार्ड के आधार पर कैशलेश चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 8. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की राशि 03 लाख, 05 लाख, 07 लाख एवं 10 लाख की होगी जिसे पॉलिसी धारक द्वारा स्वेच्छा से चुना जा सकता है। 9. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत आयुष चिकित्सा भी अनुमन्य है। 10. यह बीमा पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुमन्य होगी। 11. सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का पंजीकरण दिनांक 12.12.2022 से दिनांक 26.12.2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध लिंक वेबसाइट http://basiceducation.up.gov.in की https://forms.gle/ywvdmsKH7mpSbpd38 पर कराया जा सकता है।

आदेश की पीडीएफ डाउनलोड करें।

 

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